नई दिल्ली 30 नवम्बर।दिल्ली की एक अदालत ने आज पश्चिम बंगाल में कोयला खंड आवंटन घोटाले के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के लिए पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस करोफा और तत्कालीन निदेशक के सी समरिया को दोषी ठहराया है।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने एक निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटनी और उसके अधिकारी आनंद मलिक को भी दोषी माना है।यह मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोरे में कोयला खंड आवंटन से संबंधित है।
सीबीआई ने सितम्बर, 2012 में प्राथमिकी दर्ज की थी।अदालत ने पांचों दोषी व्यक्तियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया है।सजा की अवधि पर बहस तीन दिसम्बर को होगी।
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