रायपुर 28 फरवरी।लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के दौरान प्रचार सामग्री के साथ 10 हजार रूपए से अधिक राशि रखने पर कार्रवाई होगी।
मास्टर ट्रेनरों ने आज सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के दूसरे समूह के सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतिम दिन यह जानकारी दी।उऩ्होने बताया कि निगरानी दल की जाँच के दौरान प्रचार सामग्री के साथ यदि दस हजार रूपए से अधिक की राशि पाई जाती है, तो जब्ती की कार्यवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आम नागरिक पैसे लेकर जाए, तो उसके लिए अपने पास प्रमाण के रूप में दस्तावेज रखना होगा।
आदर्श आचरण संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापन निजी सम्पत्ति पर किया जाएगा तो इसकी अनुमति प्रत्याशी को संपप्ति के मालिक से लेनी होगी। साथ ही यदि उस विज्ञापन का खर्च 10 रूपए से अधिक हो तो वह खर्च प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के 3 दिवस के भीतर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई पूरी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि आम लोगों को इससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान अधिक पैसे लाने ले जाने पर निगरानी दलों तथा जाँच केन्द्रों की छानबीन के दौरान आम लोगों को असुविधा हो सकती है। ऐसी स्थिति में निगरानी और जांच दल इसे अधिक सुगम और सहज तरीके से करें।
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