रायपुर, 18 जुलाई।छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने पर 100 रूपए तथा होम क्वारेंटाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाये जाने पर 100 रूपए और दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।जुर्माना वसूलने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही वसूल की जा सकेगी।
अधिसूचना के अनुसार जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।दो पहिया, चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।