 रायपुर 03 अप्रैल।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में हो रही तेजी से बढ़ोत्तरी के मद्देनजर रात्रि नौ बजे से लागू होने वाले रात्रि कर्फ्यू को कल से शाम छह बजे से ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।
रायपुर 03 अप्रैल।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में हो रही तेजी से बढ़ोत्तरी के मद्देनजर रात्रि नौ बजे से लागू होने वाले रात्रि कर्फ्यू को कल से शाम छह बजे से ही लागू करने का निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर डा.एस.भारतीदासन ने गत 30 मार्च से लागू रात्रि कर्फ्यू के जारी आदेश को आज संशोधित कर दिया है।कल से लागू होने वाले इस आदेश में नगर निगम रायपुर एवं नगर निगम बीरगांव में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें,शापिंग माल,डिपार्टमेंटल स्टोर्स,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,सभी ठेला गुमटी खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट होटल,बार ढ़ाबा एवं होम डिलविरी रात्रि 08 बजे तक ही जारी रखऩे की अनुमति प्रदान की गई है।
पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।शहरी क्षेत्र के सभी साप्तहिक बाजारों को आगामी आदेश तक बन्द कर दिया गया है।आदेश के अनुसार देशी विदेशी शराब की दुकाने भी शाम छह बजे तक ही खुलेंगी,जबकि सिनेमाघऱों को अऩ्तिम शो रात्रि आठ बजे तक समाप्त करना होगा।जिम और स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बन्द रहेंगे।
सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को खुलने बन्द होने का समय स्वयं बोर्ड के जरिए प्रदर्शित करने, सभी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने एवं सेनेटाइजर्स रखने के भी निर्देश दिए गए है।उपरोक्ट निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकानों और संस्थानों को 15 दिन के लिए सील करने की भी चेतावनी दी गई है।
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