रायपुर, 11 फरवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को लोकहित से जुड़े कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्री जैन ने आज राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में इन योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की।इन योजनाओं का क्रियान्वयन वित्त विभाग, जीएसटी, राजस्व, स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, एनआईसी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आवास एवं पर्यावरण, वन, लघु वनोपज संघ, वाणिज्य एवं उद्योग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा।
बैठक में मुख्य रूप से इन योजनाओं-कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की जानकारी का संकलन के लिए प्रारूप तैयार करने और इन्हें मूर्तरूप देने के लिए जरूरी गतिविधियों और उनके लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा है कि लोकहित से जुड़े कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने नई योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपने-अपने विभाग की कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। वर्ष 2022 में जून पश्चात जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने के कारण राजस्व में हो रहे नुकसान से निपटने के लिए प्रस्तुत कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक परिवेश से समानता रखने वाले अन्य राज्यों में जून के पश्चात जीएसटी के ट्रेड की मॉनिटरिंग की जाए। इस क्षेत्र में अन्य राज्यों में यदि बेहतर कार्य हुए है, तो उनका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।
राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं का शासन स्तर पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री जैन ने इस कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह, राजस्व और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए है।
मुख्य सचिव ने फरवरी माह के अंत तक जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर पर फ्री होल्ड किए जाने वाले ग्रामीण पट्टों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। योजना के क्रियान्वयन के लिए भू-राजस्व संहिता में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम के निवेश क्षेत्रों में पांच हजार वर्गफुट भूमि के ले-आउट ऑनलाइन अनुमोदन की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा है कि निवेश क्षेत्रों में ले-आउट अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे पात्र व्यक्तियों-संस्थाओं को लाभ लेने के लिए आसानी हो सके।
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