Wednesday , November 26 2025

उच्चतम न्यायालय का जमानत में आधार की अनिवार्यता को खत्म करने का आदेश

रायपुर 26 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के बारे में सभी निचली अदालतों को निर्देश में 10 दिन के भीतर संशोधन करने को कहा है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गत 05 जनवरी को दिशा निर्देश जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे जमानत के अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति भी लगाएं।

अधिवक्ता पीयूष भाटिया ने उच्च न्यायायल के इस आदेश को चुनौती देते उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के इस आदेश को कानून खिलाफ करार दिया था। उनका कहना था कि इससे बड़ी संख्या में उन कैदियों और आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने अब तक आधार कार्ड नहीं बनाए हैं।