रायपुर 03 मार्च।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों के निर्धारण के लिए सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई छह मार्च से आठ मार्च तक की जाएगी।
आयोग के सचिव पी.एन.सिंह आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी, राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 तथा संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ विनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2016-17 के ट्रू-अप और आगामी वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व की आवश्यकता तथा बिजली दरों के निर्धारण के लिए आयोग के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं।
उन्होने बताया कि इन कम्पनियों द्वारा संबंधित पक्षों से सुझाव, आपत्ति और टिप्पणी आंमत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रस्तावों का सारांश भी प्रकाशित करवाया गया था। इन विद्युत कम्पनियों के टैरिफ प्रस्तावों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह सुनवाई छह मार्च से शुरू की जा रही है।
श्री सिंह ने बताया कि यह सुनवाई उन पक्षों के लिए आयोजित की जा रही है, जिनके द्वारा लिखित अपत्तियां और टिप्पणियां आयोग में प्रस्तुत की गई है, लेकिन अन्य संबंधित पक्ष भी सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के सामने अपने सुझाव और अपनी आपत्तियां रख सकते हैं। सुनवाई में अपना पक्ष रखने के इच्छुक लोगों को इस बारे में आयोग के सचिव को सोमवार पांच मार्च तक अपना नाम देना होगा।
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