नई दिल्ली 21 मार्च।उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक की मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को 10 मई तक और 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक सौ करोड़ रुपये 6 अप्रैल तक और एक सौ करोड़ रुपये 10 मई तक जमा कराने को कहा है।जिससे कि उसकी आवास परियोजनाओं से अलग होने वाले खरीदारों को मूल राशि लौटायी जा जा सके।
न्यायालय ने मकान खरीदारों की परियोजनावार सूची भी देने को कहा है, ताकि उन्हें रिफंड दिया जा सके।