Friday , September 20 2024
Home / MainSlide / लालू प्रसाद को चारा घोटाले के चौथे मामले में कुल 14 वर्ष कैद की सजा

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के चौथे मामले में कुल 14 वर्ष कैद की सजा

रांची 24 मार्च।राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले के चौथे मामले में कुल 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई गयी है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सात-सात साल की सजा और 60 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।अदालत ने इस मुकदमे में दोषी सभी 19 व्यक्तियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा भी सुनाई।अदालत ने पशु पालन विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ओ.पी. दिवाकर के लिए भी इतनी सजा सुनाई।

जज शिवपाल सिंह ने दोषी पाए गए नौ सरकारी ऑफिसर में प्रत्येक को सात वर्ष की सजा और 30 लाख रूपये का जुर्माना तथा शेष आठ आपूर्तिकर्ताओं में प्रत्येक को साढ़े तीन वर्ष की सजा और 15 लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है।अदालत ने 1990 के बाद दोषियों की अवैध सम्पत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

उल्लेखनीय हैं कि यह मामला दुमका कोषागार से दिसम्बर 1995 से जनवरी 1996 की अवधि में तीन करोड़ रूपये से अधिक की राशि गैर-कानूनी तरीके से निकालने से जुड़ा है।