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लोकसभा ने जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली 06 दिसम्बर।लोकसभा ने जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक एवं जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक पारित कर दिया।

       इसके अंर्तगत अनुस‍चित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछडे लोगों को पेशेवर संस्‍थानों में नौकरियों तथा प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है।जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक जम्‍मू-कश्‍मीर पुर्नगठन विधेयक-2019 में संशोधन के बारे में है। इस विधेयक में जम्‍मू-कश्‍मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को निर्दिष्‍ट करने वाले 1950 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था।

   प्रस्‍तावित विधेयक में सीटों की कुल संख्‍या बढाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए सात और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटों का प्रस्‍ताव किया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि उपराज्‍यपाल विधानसभा में कश्‍मीरी विस्‍थापितों में से दो सदस्‍यों को नामांकित कर सकते हैं। इनमें एक सदस्‍य महिला होनी चाहिए। विस्‍थापितों को ऐसे व्‍यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो पहली नवम्‍बर 1989 के बाद कश्मेर घाटी या जम्‍मू-कश्‍मीर के किसी अन्‍य भाग से विस्‍थापित हुए हों और राहत आयुक्‍त के साथ पंजीकृत हों।