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पेसा एक्ट में शामिल ग्राम पंचायतों में 10-11 जून को होंगी विशेष ग्रामसभाएं

रायपुर 08जून।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 27 जिलों में से पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में ‘पेसा’ एक्ट में शामिल 19 जिलों के 85 आदिवासी बहुल विकास खंडों में इस महीने की 10 और 11 तारीख को विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन का निर्णय लिया है।

इन विकासखंडों की पांच हजार 055 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाएं होंगी, जिनमें ग्रामीणों को उनकी ग्राम पंचायतों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र तथा राज्य सरकार की संचालित योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक करते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारियों तथा हितग्राही चयन के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन स्थानीय समुदायों की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ग्रामवासी स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों पर भी प्राथमिकताओं के अनुसार चर्चा कर सकेंगे। जिन जिलों में विशेष ग्रामसभाएं होंगी उनमें नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, बस्तर (जगदलपुर), कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य की पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में आदिवासी हितों, विशेष रूप से आदिवासी स्वायत्तता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 अर्थात् ‘पेसा’ कानून के परिपालन में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और ग्रामसभाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।