रायपुर 27 सितम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान जिन हथियारों को पेश किया जायेगा,उसके अनुसार उन्हे अनुग्रह राशि दी जायेगी।
मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि परिषद की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। रॉकेट लांचर 84 एमएम जमा करने पर पांच लाख,त्रिर्ची असाल्ट (टीएआर) तीन लाख, इंसास रायफल डेढ़ लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी 9 टेक्टिकल एक लाख, एक्स केलिबर 5.56 एमएम 60 हजार, यूबीजीएल अटेचमेंट 40 हजार,315 बोर रायफल 30 हजार,ग्लाग पिस्टल 9 एमएम 25 हजार एवं प्रोजेक्टर 13/16/मस्केट रायफल/यूबीजीएल सेल 02 हजार रूपए की अनपग्रह राशि दी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा 16 नवम्बर 2015 को जारी आदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं, जिनमें एक प्रावधान यह भी है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो उसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।
मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2006 के नियम 8 (2) के अनुसार सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए चयन परीक्षा वर्ष 2018 के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी।