पठानकोट 10 जून।पठानकोट के जिला और सत्र न्यायालय ने आज कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सातवें अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। इन लोगों को आज बाद में सजा सुनाई जायेगी।
बंद कमरे में हुई इस मामले की सुनवाई गत 03 जून को पूरी हुई थी।आठ साल की बच्ची जिसका पिछले वर्ष दस जनवरी को अपहरण करके कथित रूप से कठुआ जिले के रसाना गांव में बंधक बनाकर बलात्कार किया गया था औऱ चार दिनों तक इस बच्ची को बेहोशी की हालात में कैद में रखकर फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी।
सर्वोच्च अदालत द्वारा इस मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर चलाये जाने का आदेश दिये जाने के उपरांत गत वर्ष जून महीने के पहले सप्ताह इस मामले की सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब में पठान कोट से जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू हुई थी। इस दौरान कठुवा जिले के रसाना गांव में हालात सामान्य है।हालांकि प्रशासन ने बलात्कार एवं हत्या के इस मामले में फैसला सुनाए जाने के मद्दे नजर कानून व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध पहले ही कर रखे थे।
दोषियों में दो ग्रामीण और चार पुलिसकर्मी हैं।दो पुलिसकर्मियों पर आरोप था कि उन्होंने महत्वपूर्ण सबूत मिटाने के लिए मुख्य अभियुक्त से चार लाख रूपये की रिश्वत ली थी।
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