Friday , February 20 2026

राहुल गांधी ने मानहानि केस में अपने खिलाफ लगे आरोपो को बताया निराधार

(सन्तोष कुमार यादव)

सुल्तानपुर  20 फरवरी । वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि प्रकरण में कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मामले में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

    करीब 20 मिनट चली अदालती कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए बचाव पक्ष को अपने गवाह प्रस्तुत करने के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की है।  कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर परिवाद में वादी व दो गवाहों की जिरह पूर्व में पूरी की जा चुकी है। अदालत में पहले ही साक्ष्य दर्ज हो चुके हैं। शुक्रवार की सुनवाई धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान के लिए निर्धारित थी, जिसमें राहुल गांधी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए आरोपों का खंडन किया।

   राहुल गांधी सुबह लगभग 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते करीब 10:50 बजे सीधे सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। बयान दर्ज कराने के बाद वे उसी मार्ग से वापस लौट गए। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे।

    भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। इसी आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। दिसंबर 2023 में अदालत में पेश न होने पर तत्कालीन न्यायाधीश ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत प्रदान की।  26 जुलाई 2024 को भी उन्होंने अदालत में बयान दर्ज कराते हुए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। बीते 19 जनवरी को अदालत ने अगली सुनवाई के लिए उन्हें तलब किया था।  अब प्रकरण में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी, जब बचाव पक्ष अपने गवाह पेश करेगा।