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जीएसटी परिषद ने पंजीकरण के नियमों को किया सरल

नई दिल्ली 21 जून।वस्‍तु और सेवाकर(जीएसटी)परिषद ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है।

वित्‍तमंत्री सीतारामन ने परिषद् की 35 वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जी एस टी के तहत व्‍यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा।पहले लोगों को अनेक दस्‍तावेज जमा करने होते थे।अब आधार के इस्‍तेमाल से व्‍यापारियों को अनेक लाभ होंगे।उन्‍होंने कहा कि कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना के वित्‍तमंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके।

राजस्‍व सचिव अजय भूषण पाण्‍डेय ने पत्रकारों को बताया कि जी एस टी परिषद् ने उन इकाइयों पर दस प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है,जो जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्‍ताओं तक नहीं पहुंचायेंगे।उन्‍होंने कहा कि परिषद् ने जी एस टी के तहत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की अंतिम तारीख दो महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 30 अगस्‍त तक ये विवरण जमा किए जा सकेंगे।

राजस्‍व सचिव ने कहा कि परिषद् ने इलेक्‍ट्रॉनिक इनवायसिंग प्रणाली और मल्‍टीप्‍लैक्‍स में इलेक्‍ट्रॉनिक टिकट प्रणाली लागू करने को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है।अब मल्‍टीप्‍लैक्‍स के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक टिकट जारी करना अनिवार्य हो गया है।परिषद् ने जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल भी दो साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

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