नई दिल्ली 26 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में सभी पक्षों से दलीलें पूरी करने के लिए समय सीमा निश्चित करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज फिर दोहराया कि इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी की जानी है।उन्हे इसके बाद निर्णय लिखने के लिए एक माह चाहिए।दरअसल मुख्य न्यायधीश गोगोई 17 नवम्बर को सेवानिवृति होने वाले है,उसे पहले उन्हे निर्णय सुनाना है।
शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों से कहा कि वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट(एएसआई) पर अपनी बहस जल्द ही पूरी कर लें। न्यायालय ने कहा कि अक्टूबर में छुट्टियां पड़ रही हैं और चार हिन्दु पक्षों के केवल एक अधिवक्ता को प्रत्युत्तर पेश करने की अनुमति दी जाएगी।
इस बीच, मुस्लिम पक्ष ने आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 2003 की रिपोर्ट पर यूटर्न लिया और न्यायालय से उसका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी।उनके वकील ने कहा कि वे एएसआई की रिपोर्ट के सारांश को चुनौती नहीं देना चाहते। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कल एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके हर अध्याय का एक लेखक है परन्तु सारांश बनाने वाले का नाम नहीं दिया गया है।
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