नई दिल्ली 24 जनवरी।लाभ के पद पर रहने के मामले में अयोग्य करार 20 विधायकों को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने फौरी राहत देते हुए चुनाव आयोग को अगली सुनवाई तक यहां उप चुनाव घोषित नही करने का आदेश दिया है।
अदालत ने हालांकि अयोग्य ठहराने वाली केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से इनकार कर दिया।अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने वाली आप विधायकों की याचिकाओं पर अदालत ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है.मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
उच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायकों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया हैं कि चुनाव आयोग ने हमें पहले नहीं बताया था कि वह फैसला करने जा रहा है।अखबारों से उन्हे पता चला कि चुनाव आयोग फ़ैसला कर रहा है।अरोड़ा ने कभी हमें नहीं सुना न ही वह तस्वीर में थे, लेकिन ऑर्डर में उनका भी नाम है।चुनाव आयोग के एक सदस्य ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, जबकि दूसरे ने कभी सुनवाई ही नहीं की। 18 मार्च 16 को नोटिस हमें मिला जिसका जवाब हमनें दिया।
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