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छत्तीसगढ़: कोर्ट में रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर हुई सुनवाई

बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी जवाब मांगा है। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगाने और पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की है।

रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी है। प्रस्तुत याचिका में गया कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है। 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रदेश भर के निकायों में किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू बेंच की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह बाद का अगली सुनवाई का समय तय किया है।