नई दिल्ली 05अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की नये सिरे से जांच कराने की याचिका आज खारिज कर दी है।मामले के एक अभियुक्त ने अपनी याचिका में कहा था कि पहले वाली जांच दबाव में की गई थी।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की दो अभियुक्तों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी है। दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि अभियुक्त सुनवाई के दौरान निचली अदालत के सामने यह मुद्दा उठा सकते थे।
राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों पर मुख्य आरोपपत्र और एक किशोर पर अलग से आरोपपत्र दायर किया। इस किशोर ने बताया था कि एक धार्मिक स्थल में किस तरह नाबालिग लड़की की हत्या से पहले उसका अपहरण करके उसे नशा दिया गया और फिर उससे दुष्कर्म किया गया।
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