रायपुर 17 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को सभा, रैली, जुलूस, लॉऊडस्पीकर, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, वाहन परमिट, नुक्कड़ सभाएं, हेलीकॉप्टर और हेलीपैड, मंच और बैरिकेड निर्माण तथा अंतर जिला वाहन परमिट के लिए ऑनलाइन अनुमति मिलेगी।इसके लिए उन्हें निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आज चुनाव अधिकारियों द्वारा आहूत बैठक में यह जानकारी दी गई।बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु प्रत्याशियों को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन) में जा कर सुविधा पोर्टल का टैब दबाना होगा।
इसके बाद उन्हें सुविधा पोर्टल में आवेदन का एक प्रारुप दिखाई देगा, जिसमें आवेदक को अपना विवरण भरना होगा इसमें राजनैतिक दल का नाम, आवेदक का प्रकार (राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधि, प्रत्याशी, प्रत्याशी का प्रतिनिधि, चुनाव का एजेंट), आवेदन में नाम, पता, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी तथा वोटर आईडी (ईपीक) नंबर भरना होगा। इसके बाद आवेदन के प्रयोजन का विवरण भी भरना होगा।
बैठक में आदर्श आचरण संहिता नाम निर्देशन पत्र में चुनाव आयोग द्वारा किए गए बदलावों की जानकारी भी दी गई।बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के शपथ पत्र के साथ ही प्रत्याशियों को अपने अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की सूचना देनी होगी। राजनैतिक पार्टी की भी यह बाध्यता रहेगी कि वह इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
अपराध के संबंध में निर्धारित प्रारुप में बहुप्रसारित समाचार पत्रों में कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में 12 फोन्ट साईज में जानकारी प्रकाशित करना होगा। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं चैनलों में भी कम से कम तीन बार प्रसारित किया जाना है। चुनाव समाप्ति के बाद प्रत्याशियों की इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को 30 दिनों के अंदर देना होगा। प्रत्याशियों को ऐसे प्रकाशनों के समाचार पत्रों की प्रति निर्वाचन व्यय की जानकारी जमा करते समय भी जमा करना होगा।
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