नई दिल्ली 23 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में कम प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी देते हुए कहा कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण वाले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अवमानना की कार्रवाई की जायेगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केवल निर्धारित सीमा तक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
न्यायालय ने केन्द्र से दिल्ली एन सी आर क्षेत्र में दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान एक साथ मिलकर पटाखे छोड़ने को बढ़ावा देने को भी कहा। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देशभर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर दिया।