नई दिल्ली 27 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने मुज़फ्फरपुर के 14 आश्रय गृहों में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई न करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाई है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। न्यायालय ने कहा कि क्या ये पीडि़त देश के नागरिक नहीं हैं।
न्यायालय ने कहा कि दुष्कर्म के मामले पॉक्सो अधिनियम के तहत दायर किये गये हैं न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत, जो कि सही नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बेहतर है कि ये मामले सीबीआई को सौंप दिये जायें।