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उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल मामले में केंद्र से मांगा हलफनामा

नई दिल्ली 04 जनवरी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने केंद्र को लोकपाल के लिए जांच समिति बनाने के बारे में पिछले वर्ष सितम्‍बर के बाद से उठाए गए कदमों की जानकारी एक हलफनामे के जरिए देने का आदेश दिया है।

प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई और न्‍यायाधीश एस के कौल की पीठ ने महाधिवक्‍ता के के वेणुगोपाल से कहा कि इस बारे में 17 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करे।पीठ ने कहा कि हलफनामे में आपको लोकपाल खोज समिति गठित करने के लिए  उठाए गए कदमों की जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।महाधिवक्ता ने कहा कि सितंबर  2018 से अभी तक कई कदम उठाए गए हैं। पीठ ने उनसे पूछा, आपने अभी तक क्या किया है. बहुत वक्त लिया जा रहा है। सितंबर 2018 से उठाए गए सभी कदमों को रिकॉर्ड पर लाएं।

गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने खोज समिति के सदस्यों के नाम तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये हैं।शीर्ष अदालत ने लोकपाल के लिए खोज समिति के गठन पर केन्द्र सरकार की दलीलों को 24 जुलाई18 को पूर्णतया असंतोषजनक  बताते हुये उसे चार सप्ताह के भीतर बेहतर हलफनामा  दायर करने का निर्देश दिया था।