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पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के आदेश में परिवर्तन से सुको का इंकार

नई दिल्ली 16 जनवरी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के बारे में पिछले वर्ष जारी किये गये आदेश में बदलाव की मांग संबंधी पांच राज्‍यों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

न्‍यायालय ने पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के बारे में राज्‍यों के कानूनों को लागू करने की मांग संबंधी पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार राज्‍यों के आवेदनों पर आज सुनवाई की।

प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस महानिदेशकों के चयन और नियुक्ति के बारे में न्‍यायालय के पहले के निर्देश पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्‍तक्षेप से बचाने के लिए सार्वजनिक हित में जारी किये गये थे।

शीर्ष न्‍यायालय ने पिछले वर्ष तीन जुलाई को, देश में पुलिस सुधारों के बारे में कुछ निर्देश दिए थे। न्‍यायालय ने कहा था कि राज्‍यों को पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग को वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारियों की सूची भेजने होगी।इसके बाद आयोग एक समिति बनाएगा और राज्‍यों को इस बारे में सूचित करेगा, जो सूची में शामिल किसी एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त करेगी।