नई दिल्ली 25 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और केन्द्र की समीक्षा याचिका पर विचार करेगा।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बारे में समुचित निर्णय लिया जाएगा।उच्चतम न्यायालय ने कल अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
इस संशोधन के जरिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने के प्रावधान को बहाल किया गया है।