Thursday , January 15 2026

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली 02 मार्च।उच्‍चतम न्‍यायालय ने अरावली पहाडि़यों में निर्माण की अनुमति देने से संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन को पारित करने की कार्रवाई पर फटकार लगाई है।

न्‍यायधीश अरुण मिश्रा और न्‍यायधीश दीपक गुप्‍ता की खंडपीठ ने कल कहा कि इस कार्रवाई से वन तबाह हो जाएंगे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कार्रवाई को दुखद बताते हुए पीठ ने राज्‍य सरकार से इस कानून के बारे में आगे की कार्रवाई न करने को कहा है। पीठ ने कहा है कि इस संबंध में शीर्ष न्‍यायालय के निर्देश के विरुद्ध हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है।

हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को इस अधिनियम में संशोधन को पारित कर दिया था, जिसके तहत हजारों एकड़ की भूमि भवन निर्माताओं और अन्‍य गैर-वानिकी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी गयी है।