
रायपुर, 22 अगस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद में एक अतिरिक्त मंत्री को हटाने की मांग की है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का हवाला देते हुए इसे नियमों के विरुद्ध बताया।
डॉ. महंत ने अपने पत्र में कहा कि हाल ही में गत 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, जिससे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं, और संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या 90 का 15 प्रतिशत यानी अधिकतम 13.50 (अर्थात 13) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संविधान का उल्लंघन: अनुच्छेद 164 (1 क)
डॉ. महंत ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) के अनुसार: “किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु यह संख्या 12 से कम नहीं होगी।” इस प्रावधान के अनुसार, वर्तमान में मंत्रियों की संख्या एक अधिक है और यह सीधे-सीधे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
एक मंत्री को हटाने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे संविधान का पालन सुनिश्चित कराएं और मंत्रिपरिषद में से कम से कम एक मंत्री को पद से हटाने की कार्रवाई करें, ताकि यह असंवैधानिक स्थिति समाप्त हो।
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