नई दिल्ली 16 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने कनार्टक में कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर गठबंधन के बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई आज पूरी कर ली।इस बारे में कल सुबह निर्णय सुनायेगा।
इस मामले की सुनवाई के दौरान आज कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बागी विधायकों की अयोग्यता और इस्तीफों के मामले में वे कल फैसला लेंगे। रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने के पहले के फैसले में संशोधन करें।
अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि अध्यक्ष पर अविश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन उनसे कोई मामला समयबद्ध तरीके से निपटाने को नहीं कहा जा सकता। सिंघवी ने कहा कि वैध त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए था जबकि इस्तीफे भेजने के पांच दिन के बाद 11 जुलाई को ये विधायक अध्यक्ष से मिले।
बागी विधायकों ने न्यायालय को बताया कि अध्यक्ष ने उनके इस्तीफों पर फैसला सिर्फ उनको अयोग्य घोषित करने के इरादे से रोके रखा है।उन्होने कहा कि अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए उनका इस्तीफा देना किसी तरह गलत नहीं है।
इससे पहले, बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से अनुरोध किया कि अध्यक्ष से कहा जाए कि वे विधायकों के इस्तीफे पर आज तीसरे पहर तक फैसला दे दें और अयोग्यता के बारे में फैसला बाद में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को सिर्फ यह देखना है कि इस्तीफे स्वेच्छा से दिये गए हैं या नहीं।उन्होंने यह भी कहा कि सदन में विश्वास मत पेश होने पर बागी विधायकों को पार्टी व्हिप का पालन करना ही पड़ेगा।
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