नई दिल्ली 16 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है लेकिन कहा है कि वे वहां कोई राजनीतिक रैली नहीं कर सकते।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस0 ए0 बोबड़े और न्यायमूर्ति एस0 ए0 नज़ीर की पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीनगर, जम्मू, बारामुला और अनंतनाग जिले में जाकर लोगों से मिल सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता युसुफ तारीगामी को अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर लौटने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि पूर्व विधायक तारीगामी को यदि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर जाने को कह रहे हैं तो उन्हें किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं है।