नई दिल्ली 12 दिसम्बर।उच्चतम न्यायालय ने आज अयोध्या भूमि विवाद मामले में 09 नवम्बर के अपने फैसले पर पुनर्विचार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार किया और इन्हें निराधार पाया।न्यायालय ने सिर्फ उन्हीं चार पक्षों की याचिकाओं पर विचार किया, जो आरंभ में इस मुकदमे के पक्षकार थे। पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दायर की गई थीं।
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था।
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