मुबंई 04 फरवरी।राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) ने पुणे के एल्गार परिषद मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के तहत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से नौ आरोपी पहले से जेल में हैं।
पुणे पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान देशद्रोह संबंधी आईपीसी की धारा 124ए लागू की थी, लेकिन एन.आई.ए. की प्राथमिकी में यह आरोप नहीं है।
पहली जनवरी, 2018 को पुणे के निकट कोरेगांव भीमा में युद्ध स्मारक के निकट हिंसा भड़क उठी थी।इसके लिए पुणे के शनिवार वाड़ा में एक दिन पहले एल्गार परिषद के सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषणों को कथित रूप से जिम्मेदार बताया गया था।