नई दिल्ली 26 मार्च।गृह मंत्रालय ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान कुछ और लोगों तथा सेवाओँ को छूट देने से संबंधित नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है।
इसके साथ ही हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियों में लगे लोगों, दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालयों तथा बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भूमि सीमाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट के दायरे में रखा गया है।