मुबंई 17 अप्रैल।बम्बई उच्च न्यायालय और इसकी अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
बम्बई उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पांच मई तक केवल बहुत जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जायेगी।
इस बीच न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि वह मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी कामगारों की कुल संख्या, आश्रय स्थलों और कामगारों के परामर्श के लिए किये गये उपायों की जानकारी, दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश जिलाधिकारियों को दे।
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