नई दिल्ली 26 मई।नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है।इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल हैं।
मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हालांकि बहुत वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। एयर एम्बुलेंस के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप की जांच की जाएगी।
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