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उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक के दिशा निर्देश किए जारी

लखनऊ 31 मई।उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में अनलॉक के पहले चरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

राज्‍य के अतिरिक्‍त गृह सचिव अव‍नीश अवस्‍थी ने आज यहां संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केन्‍द्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए आठ जून से राज्‍य में धार्मिक स्‍थल, होटल, रेस्‍त्रां और शापिंग मॉल खोल दिए जाएगें।

उन्होने बताया कि राज्‍य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, ज़ीम्स, तरनताल, मनोरंजन पार्क असेंबली हॉल तथा बार अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। रातकालीन कर्फ्यू रात्रि 9 से सुबह 05 बजे तक लागू रहेगा। सभी कार्यालय शत प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन तीन पालि‍यों में कार्य कराया जाएगा। कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों को चलने की अनुमति प्रदान की गई है।

श्री अवस्थी ने बताया कि दुकानें प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक सोशल डिस्‍टेंसिंग नियमों के पालन के साथ खुलेंगी।राज्‍य में रोडवेज बस भी निर्धारित सवारियों के साथ चल सकेंगी। लोगों को आने-जाने के लि‍ए किसी भी ई-पास या पास की आवश्यकता नहीं होगी।

 

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