नई दिल्ली 24 अगस्त।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसम्बर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए 30 मार्च और नौ जून को परामर्श जारी किया था। इसमें फिटनेस,परमिट,लाइसेंस,पंजीकरण या किसी अन्य सम्बंधी दस्तावेज़ की वैधता 30 सितम्बर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र यह फैसला किया गया है।
प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई कि अब ऐसे दस्तावेज़ की वैधता 31 दिसम्बर तक मानी जाए। इस निर्णय से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।