नई दिल्ली 09 सितम्बर।स्वास्थ्य मंत्री डा.हर्षवर्धन ने 21 सितम्बर से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
इन दिशानिर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट बुक, पेन, पेंसिल, पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी।
इन दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों के बाहर सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा और सभी की थर्मल जांच की जाएगी। स्कूलों में बैठने का इस्तेमाल इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम छह फीट की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, स्टॉफ रूम,कार्यालय और रिस्पेशन रूम जैसी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
इसके अलावा अगर किसी स्कूल परिसर के अंदर कैफेटेरिया या मेस है वह बंद रहेगे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों में फेसकवर, मास्क और सैनिटाइजर का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा। अगर किसी शिक्षक, कर्मचारी या छात्र में कोविड के लक्षण दिखाई देगे, तो उसे बाकी लोगों से आइसोलेट किया जाएगा और अस्पतालों को इसकी सूचना दी जाएगी।