नई दिल्ली 30 सितम्बर।गृह मंत्रालय ने कल से शुरू हो रहे अनलाक-5 में सिनेमाघर,थियेटर एवं मल्टी प्लेक्स खोलने की शर्तों के साथ अनुमति दे दी है।
कल से लागू हो रहे इन दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हाल, थिएटर और मल्टी प्लेक्स को 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी जारी करेगा।
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक-5 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को फिर खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्तूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से फैसला करने की छूट दी गई है।यह फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा।