नई दिल्ली 14 अक्टूबर।देश में कल से सिनेमाहॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल जायेंगे लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थियेटरों, सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
सिनेमाहॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स लगभग आठ महीने के अंतराल के बाद संचालन फिर से शुरू हो रहा है।संचालन शुरू करने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम छह फीट की प्राप्त शारीरिक दूरी, फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कडाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। थूकने पर रोक रहेगी, सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, और केवल उन्हीं लोगों को परिसर में अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश द्वारों और कार्य क्षेत्रों में हाथ को सेनेटाइज करने की व्यवस्था होगी।
मध्यान्तर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे। इसके अलावा सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को स्क्रीनिंग के बाद साफ किया जाएगा।