नई दिल्ली/रांची 25 अगस्त।निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
आयोग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट भी सार्वजनिक नही हुई है,लेकिन ऐसी खबरें है कि आयोग ने श्री सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सलाह दी हैं।
इस वर्ष फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाभ के पद पर रहते हुए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। राज्यपाल ने इस विषय में निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी थी।