रायपुर 26 मई।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य के कॉलेजों में अध्ययनरत समस्त नियमित विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) के प्रथम चरण़ में शामिल करते हुए उन्हें भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
डा.सिंह ने छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) की समीक्षा बैठक में यह निर्देश देते हुए अधिकारियों को जुलाई 2018 के मध्य में पूरे छत्तीसगढ़ में मोबाइल तिहार मनाने के भी निर्देश दिए हैं।उऩ्होने बताया कि वर्तमान सत्र में अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ नही दिया जा रहा था, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी आगामी सत्र में स्नातकोत्तर में प्रवेश प्राप्त कर योजना के लाभार्थी बन सकते थे, परन्तु मुख्यमंत्री डॉ.सिंह ने समस्त नियमित विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किये जाने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा आई.टी.आई./डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को भी स्काई योजना के प्रथम फेज़ में शामिल कर हाउसहोल्ड स्मार्टफोन वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे कुल हितग्राही विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5 लाख हो जायेगी। नये प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मार्च 2018 के बाद तथा अन्य सभी विद्यार्थियों को सितबंर 2018 से पहले स्मार्टफोन का वितरण किया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा शहरी बीपीएल एवं ग्रामीण परिवारों की महिला प्रमुख जो कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में सम्मिलित है, को मोबाईल वितरण किया जा रहा है। ऐसे नगरीय निकाय जो वर्ष 2007-08 में शहरी गरीब परिवारों हेतु कराये गये सर्वेक्षण से पूर्व से अस्तित्व में थे, उन नगरीय निकायों के लिए वर्ष 2007-08 में जारी बीपीएल सूची अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला प्रमुखों को इस योजना के हितग्राही के रूप में चयनित किया गया है। इस नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण की सूची के आधार पर नगरीय क्षेत्र में संचालित अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला स्मार्टफोन पूरे परिवार का फोन होगा। शासन की प्राथमिकता 18 से 60 वर्ष आयु की महिला प्रमुख को स्मार्टफोन प्रदान करना है। इसके अलावा 18 से 60 वर्ष कि महिला प्रमुख उपलब्ध नहीं होने की दशा में परिवार के अन्य 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को स्मार्टफोन दिया जा सकता है। परिवार में किसी भी महिला के नही होने के दशा में 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरूष को इस योजना का हितग्राही माना जायेगा। जिन घरों में महिला मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर किसी दूसरी वयस्क महिला को योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
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