नई दिल्ली 13 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डाटा की निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया संचार हब बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।
न्यायालय ने आज कहा कि सरकार लोगों के व्हाट्सअप संदेशों की जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। न्यायालय ने इस मामले में में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर और डी.वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल की मदद मांगी है।
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 18 जून को हब बनाने के केन्द्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर तुंरत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि इस फैसले से लोगों की डिजिटल और सोशल मीडिया पर दिए गए संदेशों की जानकारी एकत्र की जा सकेगी।
मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कनसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड को इस परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का ठेका दिया है।