नई दिल्ली 17 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटनेके लिए संसद से नये कानून पर विचार करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने कहा कि भीड़ की भयानक गतिविधियों को नया कायदा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इन पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूड़की पीठ ने कहा कि कानून का शासन कायम रखना राज्य सरकारों का दायित्व है और राज्य ऐसे अपराधों की अनदेखी नहीं कर सकते।
शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों को निर्देश दिया कि भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से रोक लगायें।मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
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