रायपुर 08अगस्त।छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने शराब दुकानों पर प्रत्येक ग्राहक को खरीदी पर नगद बिल (कैश मेमो) अनिवार्य रूप से दिये जाने और बिल नहीं देने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।
श्री अग्रवाल ने आज यहां विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक लेकर विभाग के काम-काज की समीक्षा करते हुए कहा कि शराब दुकानों के संचालन में सरकार के नियमों और दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। निर्धारित कीमत से ज्यादा दर पर एक भी बोतल बिकनी नहीं चाहिए। प्रत्येक ग्राहक को खरीदी पर नगद बिल (कैश मेमो) अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। शराब भले ही नहीं बिके, लेकिन बिना बिल के शराब की बिक्री कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। बिल नहीं देने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा प्रत्येक उपभोक्ता को शराब की खरीदी पर रसीद देना अनिवार्य है। दुकानों में अत्यधिक भीड़ होने अन्य कोई बहाना नहीं चलेगा।दुर्ग जिले में बिना बिल के शराब की बिक्री की एक शिकायत पाए जाने पर उन्होने नाराजगी जाहिर की और जिला आबकारी अधिकारी को चेतावनी दी। उन्होंने अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मदिरा बारों के खिलाफ और तेजी से कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने कहा कि जहां पर भी नियमों का उल्लंघन पाया जाए, नियमानुसार तत्काल निलंबन अथवा बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। बताया गया कि बार के संबंध में रायपुर में छह प्रकरण और बिलासपुर में 7 प्रकरण पिछले महीने दर्ज किए गए। उन्होंने राज्य के बाहर से आने वाले मदिरा के विरूद्ध भी प्रकरण दर्ज करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव में पिछले महीने 2 प्रकरण और बिलासपुर में एक प्रकरण बनाए गए हैं। दोनों प्रकरणों में महाराष्ट्र से शराब आने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में शराब में मिलावट का एक प्रकरण भी सामने आया है।