नई दिल्ली 07 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने एससी/एसटी कानून में किये गये संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आज इस कानून में किये गये संशोधन को निरस्त करने के लिये दायर याचिकाओं पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। केन्द्र को छह सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। याचिकाकर्ता पृथ्वी राज चौहान की ओर से पूर्व सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशरन और वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह अपना पक्ष रखेंगे।
इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि संसद के दोनों सदनों ने ‘मनमाने तरीके’ से कानून में संशोधन करने और इसके पहले के प्रावधानों को बहाल करने का ऐसे निर्णय किया ताकि निर्दोष व्यक्ति अग्रिम जमानत के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके।