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छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ा संशोधन

रायपुर, 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं, जो प्रदेशभर में 20 नवंबर से प्रभावी हैं।

छह वर्ष बाद किए गए इस व्यापक संशोधन का उद्देश्य जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य का प्रतिबिंब प्रस्तुत करना और वर्षों से चली आ रही दरों की विसंगतियों को दूर करना है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देशन में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित ये दरें ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लेकर आई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मुख्य मार्ग से लगे भूखंडों की दरों में औसतन 109 प्रतिशत और अंदरूनी इलाकों में 105 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। बलरामपुर जिले में कई ऐसे गांव सामने आए, जहाँ पूर्व दरें वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम थीं। उदाहरण के तौर पर ग्राम ताम्बेश्वरनगर की मुख्य मार्ग दर वर्ष 2019-20 में 6.28 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर थी, जबकि समीपस्थ ग्राम आरागाही की दर 34.27 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर थी। दोनों ही गांव एनएच-343 के समीप स्थित होने के बावजूद यह बड़ा अंतर वर्षों से बना हुआ था। नए रेशनलाइजेशन के बाद ताम्बेश्वरनगर की मुख्य मार्ग दर बढ़ाकर 51.52 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है, जो लगभग 719 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

इसी तरह ग्राम लूरघुट्टा में मुख्य मार्ग पर 711 प्रतिशत और अंदरूनी क्षेत्र में 413 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्राम नावाडीह में मुख्य मार्ग पर 568 प्रतिशत तथा अंदर 326 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तातापानी जैसे पर्यटन स्थल की निकटता और इन क्षेत्रों में बढ़ती निवेश संभावनाओं को देखते हुए यह पुनर्मूल्यांकन आवश्यक माना गया। ग्राम भवानीपुर में भी मुख्य मार्ग दर में 554 प्रतिशत तथा अंदरूनी क्षेत्रों में 411 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं विकासखण्ड मुख्यालय रामचन्द्रपुर में स्टेट हाईवे और बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के कारण दरों में 300 प्रतिशत तक संशोधन किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में भी इस वर्ष गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण किया गया है। बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में मुख्य मार्ग और अंदरूनी इलाकों में औसतन 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है। वर्ष 2019-20 में एक ही मार्ग पर स्थित कई वार्डों के बाजार मूल्य में भारी अंतर पाया गया था, जिसे अब पूरी तरह ठीक किया गया है। बलरामपुर नगर में वार्ड 01 का प्रति वर्गमीटर मूल्य 5740 रुपये था, जबकि उसी मार्ग पर स्थित वार्ड 03 का मूल्य मात्र 1830 रुपये प्रति वर्गमीटर था। नई गाइडलाइन में इन विसंगतियों को दूर करते हुए दोनों वार्डों की दरें वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।

पिछले पाँच वर्षों में नगरीय आबादी में वृद्धि, आवासीय भूखंडों की बढ़ती मांग, नए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए नगर पालिका और सम्बंधित पटवारियों द्वारा पूरे शहर का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसके लिए गूगल मैप आधारित नई कण्डिकाएँ तैयार की गईं, जिनके आधार पर वार्डवार दरें पुनर्निर्धारित की गई हैं। नई गाइडलाइन दरों में अब इन सभी बदलावों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।