नई दिल्ली 12 सितम्बर।नागरिक उड्डयन महानिदेशालय(डीजीसीए) ने उड़ान के दौरान फोटोग्राफी करने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है।
डीजीसीए ने आज जारी आदेश में कहा कि फोटोग्राफी नियमों का उल्लंघन मिलने वाले मार्ग पर निर्धारित उड़ान दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाएगी।आदेश में कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मिलने के दूसरे दिन स्थगन की कार्रवाई शुरू की जाएगी और ऐसा तब तक जारी रहेगा, जब तक एयरलाइन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सभी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती।
हवाई जहाज नियम, 1937, हवाई अड्डों और उड़ान के दौरान किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से पहले अनुमति लेने के संबंध में प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लेख करता है।यह नियम हवाई जहाज के नीचे उतरने और उड़ान भरने के दौरान तथा रक्षा हवाई अड्डे पर खड़े विमान की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी निषेध करता है।